राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत 34 व्यक्तियों के विरूद्व,कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।

बाड़मेर | आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देश दिये गयए। निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घूमते पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 9, सिणधरी द्वारा 8, सेड़वा द्वारा 4, शिव द्वारा 3, नागाणा द्वारा 2, रामसर द्वारा 1, गिराब द्वारा 2, कल्याणपुर द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की
सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना रामसर, गिराब व गुड़ामालानी  द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 34 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपयेे की जुर्माना राशि वसूली गई।
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