कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत 17 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 3900 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

बाड़मेर | आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लागु किया गया है, जिसके निर्देषानुसार सार्वजनिक/कार्य स्थल पर बिना फेस मास्क लगाये पाये जाने, दुकानदार द्वारा ऐसे व्ययिक्त को सामान विक्रय करना, सार्वजनिक स्थान पर थुकते, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ पाये जाने पर, पान, गुटका, तंबाकु का विक्रय करता पाये जाने पर, सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये। जिस पर सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना षिव द्वारा 4, गिडा
द्वारा 1, सिवाना द्वारा 1 व कल्याणपुर द्वारा 8 विरूद्व कार्यवाही करते हुए 2800 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। थाना कल्याणपुर द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर 2 दुकानदारो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1000 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना समदडी द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 100 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले राजस्थान
महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 17 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 3900 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।

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