बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन तक क्वारेंटाईन अनिवार्य

बाड़मेर | जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन तक होम क्वारेटाईन में रहना अनिवार्य होगा। साथ ही क्वारेंटाईन होने वाले व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल, आदेश एवं एडवाइजरी का आवश्यक रूप से पालन करना आवश्यक होगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी घोषित किया गया है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है एवं सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन है।

पॉजिटिव से बढ़ा खतरा
उन्होंने बताया कि बाडमेर जिले में कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को संभावित खतरा होने से ‘‘दा डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005‘‘ की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 के अन्तर्गत होम क्वारेंटाईन एवं संस्थागत क्वारेंटाईन के लिए रखे गये व्यक्तियों को समुचित रूप से क्वारेंटाईन एवं प्रोटोकॉल में रखने हेतु जिले के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।  

पडौसी देगा गारंटी
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन तक होम क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय परामर्श या लक्षण दिखने पर उसे संस्थागत क्वारेंटाईन में रखा जाएगा। साथ ही क्वारेंटाईन होने वाले व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल, आदेश एवं एडवाइजरी का आवश्यक रूप से पालन करना होगा। उन्होने बताया कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन नहीं किये जाने की सहमति एवं उसके कोई दो निकटतम पडोसियों, निकट निवासरत रिश्तेदार अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उसकी जिम्मेदारी ली जाएगी एवं चस्पा किये जाने वाले प्रपत्र पर बतौर साक्षी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे तथा एक प्रति सतर्कता दल द्वारा रिकार्ड में रखी जाएगी। उक्त साक्षी ऐसे परिवार के सभी आकस्मिक एवं नियमित आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं का उतरदायित्व लेंगे। पडौसी उक्त समस्त व्यवस्थाएं करते समय आवश्यक सोशल डिस्टेसिंग के प्रावधानों की अनुपालना भी आवश्यक रूप से करेंगे।

घर पर नोटिस चस्पा
जिला कलक्टर ने बताया कि क्वारेंटाईन हो रहे व्यक्ती अथवा परिवार की जानकारी आस-पडौस एवं मौहल्ले के जिम्मेदार व्यक्तियों को दी जाएगी ताकि उल्लंघन की स्थिति में वह शिकायत कर सकें। क्वारेंटाईन होने वाले व्यक्ति, परिवार को इस संबंध में पूर्ण सहमति प्रदान करना आवश्यक होगा। होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति, व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन करने संबंधी शिकायत जिला स्तर पर स्थापित वॉर रूम के दूरभाष नम्बर 02982-222226 पर भी की जा सकेगी। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होने बताया कि ऐसी शिकायत सही पाये जाने की दशा में उस व्यक्ति, परिवार को आवश्यक रूप से संस्थागत क्वारेंटाईन में भेजा जाएगा। साथ ही ‘‘दा डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005‘‘ की धारा 51 व 54 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा, जिसमें दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है।

नियमित निगरानी
जिला कलक्टर ने बताया कि होम क्वारेंटाईन अथवा संस्थागत क्वारेंटाईन किये जाने के सन्दर्भ में जिला प्रशासन, उपखण्ड प्रशासन, चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। क्वारेंटाईन किये जाने वाले व्यक्ति के यहां नोटिस चस्पानगी, साक्षी के हस्ताक्षर एवं उसकी निश्चित दिनों तक नियमित निगरानी का कार्य निगरानी सतर्कता समिति द्वारा किया जाएगा। जिला कलक्टर ने उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने तथा क्वारेंटाईन व्यक्तियों को आदेश के संबंध में सूचित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि उक्त आदेशों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर बाद जांच विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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